ओवरस्पीडिंग और बिना हेलमेट वाहन चलाने पर सख्ती – prabhatsahara.com

ओवरस्पीडिंग और बिना हेलमेट वाहन चलाने पर सख्ती

दीपक मिश्रा

2 नवंबर 2026

हरिद्वार में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती, 127 चालान

ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट और परमिट उल्लंघन के विरुद्ध परिवहन विभाग की कार्रवाई

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सुश्री नेहा झा के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने जनपद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग की। विभिन्न अभियोगों में दर्ज 67 चालानों के अतिरिक्त ओवरस्पीडिंग के 60 चालान किए गए। इस प्रकार कुल 127 चालानों की कार्रवाई की गई।

चेकिंग के दौरान निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने, दोपहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग नहीं करने, निर्धारित सीमा से अधिक सवारी बैठाने तथा सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने जैसे उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई।

व्यावसायिक वाहनों की जाँच में वैध परमिट के बिना संचालन, कर भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने तथा उत्तराखण्ड प्रवेश उपकर से सम्बन्धित अनियमितताओं पर भी चालान किए गए। यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन संचालन के मामलों में भी कार्रवाई दर्ज की गई।

अभियान में परिवहन कर अधिकारी श्री रविन्द्र पाल सैनी तथा परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों ने विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जाँच की। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तेज गति से चलने वाले वाहनों एवं दोपहिया वाहन चालकों द्वारा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर विशेष ध्यान दिया गया

परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि निर्धारित गति सीमा का पालन करें, चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों हेलमेट पहनें और चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग करें। व्यावसायिक वाहन संचालक वैध परमिट, कर भुगतान एवं अन्य आवश्यक अभिलेख सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन का संचालन करें।

नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा का आधार है। वाहन चालकों की लापरवाही से अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा प्रभावित होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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