पॉश एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई सम्पन्न


पॉश एक्ट के अंतर्गत कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायतकर्ता महिलाओं के मामलों की सुनवाई सम्पन्न।

हरिद्वार पॉश एक्ट (PoSH Act), के अंतर्गत जिला स्तरीय स्थानीय परिवाद समिति की एक आवश्यक बैठक जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया के कार्यालय में सम्पन्न हुई।

समिति की अध्यक्षा डॉ मनु शिवपुरी, (ब्रांड एंबेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ)ने कहा महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) के लिए बनाया गया ये अधिनियम महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए निरंतर काम कर रहा है।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशानुसार पूरी पारदर्शिता के साथ जिलास्तरीय स्थानीय परिवाद समिति काम को अंजाम दे रही है।

 बैठक में जिला स्तरीय परिवाद समिति की अध्यक्षा मनु शिवपुरी, सदस्य वरिष्ठ पत्रकार शशि शर्मा और वरिष्ठ महिला एडवोकेट रश्मि उपाध्याय ने मामलों की सुनवाई की।

कुछ आवश्यक सुनवाई (उपस्थिति की विषमता ) को वीडियो कांफ्रेसिंग द्वारा सुना गया। समिति के नियम के अनुसार शिकायतकर्ताओं की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा गया।

और कुछ केसेस के विषय में एस पी सिटी क्राइम निशा यादव से मुलाकात कर घटनाओंजी पर चर्चा की , जिसमें एस पी क्राइम द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया गया।

महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से बने पॉश एक्ट के प्रति कामकाजी महिलाओं में धीरे धीरे जागरूकता बढ रही है।

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